17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट ने पूछा, एनआईए द्वारा आरोप हटाने के बाद भी साध्वी जेल में क्यों?

मुंबई : वर्ष 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने आज पूछा कि जब अभियोजन एजेंसी कह चुकी है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है तो उन्हें जेल में कैसे रखा जा सकता है. साध्वी प्रज्ञा ने उच्च न्यायालय से […]

मुंबई : वर्ष 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने आज पूछा कि जब अभियोजन एजेंसी कह चुकी है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है तो उन्हें जेल में कैसे रखा जा सकता है.

साध्वी प्रज्ञा ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है क्योंकि विशेष मकोका अदालत ने 28 जून को उन्हें जमानत देने से इंकार किया था. न्यायमूर्ति एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ ने एनआईए से इस मामले से जुडे सभी पिछले आदेशों तथा फैसलों को एकसाथ सौंपने को कहा.

साध्वी प्रज्ञा को एनआईए ने इस साल क्लीन चिट दी थी लेकिन निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार किया था. उनकी याचिका में कहा गया कि निचली अदालत परिस्थितियों में बदलाव पर विचार करने में नाकाम रही.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें