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पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को तीन साल कैद
धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश तृतीय कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को रिश्वतखोरी में धनबाद के पूर्व सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अनिल कुमार सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि 13 (2) सहपठित 13(1)(डी) में तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना […]
धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश तृतीय कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को रिश्वतखोरी में धनबाद के पूर्व सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अनिल कुमार सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि 13 (2) सहपठित 13(1)(डी) में तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में नरमी का कोई स्थान नहीं है. आरोपी को अधिक से अधिक सजा दी जाये.
क्या है मामला : कारा भुईयां के स्वर्गीय पिता तिलका भुईयां और माता अकली भुईयां के ग्रेच्युटी क्लेम का मामला सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के न्यायालय में लंबित था. आरोपी (एएलसी) ने उसके प्रोसिसिंग और पेमेंट कराने के एवज में बतौर पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. मृतक के पुत्र कारा भुईयां ने इसकी लिखित शिकायत एसपी सीबीआइ धनबाद से की. 22 मई 2002 को सीबीआइ ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 3750 रुपये लेते सहायक श्रम आयुक्त को रंगेहाथों धर दबोचा.
उपभोक्ता फोरम ने दिया भुगतान का दिया आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की पीठ ने परिवादी कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया निवासी कैलाश दास के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या 2 शाखा प्रबंधक युनिवर्सल सैम्पो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को सख्त निर्देश दिया कि वह साठ दिनों के भीतर 80404 रुपये का भुगतान परिवादी को कर दे. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उसे समय सीमा के वास्तविक भुगतान की तिथि तक साढ़े आठ फीसदी ब्याज देना होगा. फोरम ने मानसिक परेशानी एवं वाद खर्च के रूप में सात हजार रुपये भी देने का आदेश विपक्षी 2 को दिया. विदित हो कि परिवादी ने एक हाइड्रोलिक एक्सावेटर मशीन ली थी. 23 दिसंबर 12 को उक्त मशीन पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गयी. विपक्षियों ने उसका दावा खारिज कर दिया था. फोरम ने विपक्षी संख्या दो को ही दोषी पाया.
अधिवक्ता संघ डीसी से मिला : बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया. उपायुक्त से आग्रह किया कि कोर्ट अवधि में डीसी आॅफिस से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक गाड़ी के आवागमन पर रोक लगायी जाये. नन जुडिशियल पेपर व कोर्ट फी स्टांप को यथाशीध्र उपलब्ध कराया जाये. उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा के बाद उपयुक्त मामलों को कार्यरूप दिया जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में मुकुल तिवारी, धनेश्वर महतो, ब्रज किशोर, अमित सिंह आदि थे.
दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास व जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को जेल में बंद कालू बथान निवासी शंभु नाथ को भादवि की धारा 307 में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 354 में दो वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने अदालत से आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिये जाने की बात कही. 14 जनवरी 2010 को शाम पांच बजे महिला शौच के लिए खेत में गयी थी. अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. विरोध करने पर जान मारने की नीयत से महिला का मुंह ईंट से मारकर कूच दिया था. पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर निरसा थाना में कांड संख्या 16/10 दर्ज किया गया था.
हत्या कर शव छुपाने में दोषी करार
कतरास थाना क्षेत्र के रहनेवाले मानीक कुमार कुडू की हत्या कर उसका शव छुपाने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने वहीं के रहनेवाले हिरणमय कुडू को भादवि की धारा 302 हत्या व 201 शव छुपाने के मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 3 अक्तूबर 16 मुकरर्र कर दी. सुनवाई के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा श्री अदालत में मौजूद थे. घटना नवंबर 2006 की है. मृतक की पत्नी के साथ हिरणमय कुडू का अवैध संबंध था. वह इसका विरोध करता था. इसे लेकर कई बार लड़ाई-झगड़ा हुआ था.
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