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हत्या का दोषी करार सजा पर फैसला 30 को

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने आज हत्या मामले के आरोपित मटिहानी थाना के सिंहमा निवासी हेमंत कुमार को अंतर्गत धारा 302, 201, 34 ,120 बी भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है .अभियोजन की ओर से इसमें […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने आज हत्या मामले के आरोपित मटिहानी थाना के सिंहमा निवासी हेमंत कुमार को अंतर्गत धारा 302, 201, 34 ,120 बी भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है .अभियोजन की ओर से इसमें नौ गवाहों की गवाही करायी गयी है .

आरोपित पर आरोप है कि 14 दिसंबर 2012 को रात्रि 11:00 बजे में मटिहानी थाना के सिहमाडीह निवासी सूचक अमित कुमार के भाई राजीव कुमार उर्फ फूलो सिंह को घर से बुलाकर ले गये और उसकी हत्या कर दी . और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य लाश को गड्ढे में छिपा दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नयागांव थाना कांड संख्या 57/12 के तहत दर्ज करायी है.

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