सरायकेला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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छह वर्षीय बच्ची से रेप व हत्या करनेवाले को फांसी की सजा
सरायकेला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला सरायकेला : छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी दुर्गा सोरेन को जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनायी. राजनगर थाना अंर्तगत बेड़ाकुदर गांव में 08 नवंबर 2011 को मुंहबोले चाचा दुर्गा सोरेन ने […]
सरायकेला : छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी दुर्गा सोरेन को जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनायी. राजनगर थाना अंर्तगत बेड़ाकुदर गांव में 08 नवंबर 2011 को मुंहबोले चाचा दुर्गा सोरेन ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी. इसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया था. अदालत ने दुर्गा सोरेन उर्फ भोता को भादवि की धारा 302 के तहत सजा ए मौत व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी. भादवि की धारा 376 के तहत दोषी को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है. अदालत ने इस मामले में 22 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दिया था. सजा मंगलार को सुनायी गयी.
खेलती हुई बच्ची को उठा ले गया था दुर्गा : राजनगर थाना अंर्तगत बेड़ाकुदर गांव में 08 नवंबर 2011 की शाम चार बजे छह वर्षीय बच्ची पुष्पा सोरेन गायब हो गयी. 10 नवंबर को उसका शव गांव के राखाडुंगरी खेत में पड़ा मिला. राजनगर थाने में मृतक पुष्पा के पिता चांदू सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
छह वर्षीय बच्ची से रेप व हत्या…
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 08 नवंबर को मृतक पुष्पा सोरेन गांव के दो बच्चों के साथ खेल रही थी. इतने में दुर्गा सोरेन वहां पहुंचा और पुष्पा को खेलाने के बाहने कहीं ले गया. बाकी दोनों बच्चों को उसने घर जाने कह दिया. रात तक जब पुष्पा वापस नहीं आयी, तो दुर्गा सोरेन से इस संबंध में पूछताछ की गयी. लेकिन, वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सका. 10 नवंबर को ग्रामीणों ने बताया कि खेत में बच्ची की लाश पड़ी हुई है. राजनगर थाने में इस संबंध में कांड संख्या 42/11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक शिव कुमार ठाकुर थे.
राजनगर के बेड़ाकुदर गांव में 08 नवंबर 2011 को मुंहबोले चाचा दुर्गा सोरेन ने की थी वारदात
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