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बी के बंसल के पुत्र को कभी बुलाया नहीं गया था : CBI

नयी दिल्ली : सीबीआई ने आज कहा कि कार्पोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बी. के. बंसल का पुत्र अधिकारी के खिलाफ कथित रिश्वत मामले में न तो कोई आरोपी था और न ही एजेंसी ने उसे बुलाया था. बंसल और उनके पुत्र योगेश ने आज कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मुश्किल से दो महीने […]

नयी दिल्ली : सीबीआई ने आज कहा कि कार्पोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बी. के. बंसल का पुत्र अधिकारी के खिलाफ कथित रिश्वत मामले में न तो कोई आरोपी था और न ही एजेंसी ने उसे बुलाया था. बंसल और उनके पुत्र योगेश ने आज कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मुश्किल से दो महीने पहले ही बंसल की पत्नी और पुत्री ने बंसल की कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद आत्महत्या कर ली थी. सीबीआई प्रवक्ता आर के गौर ने कहा, ‘‘हमें बी के बंसल और उनके पुत्र की आज दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की जानकारी मिलने पर गहरा दुख हुआ. मामले की स्थानीय पुलिस जांच कर रही है.” उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्पोरेट मामलों के तत्कालीन महानिदेशक बंसल रिश्वत के एक मामले में आरोपी थे और उन्हें गत 16 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था.

गौर ने कहा कि बंसल को 20 जुलाई 2016 से 21 अगस्त 2016 तक अंतरिम जमानत दी गई थी और उसके बाद उन्हें 30 अगस्त 2016 को नियमित जमानत दे दी गई थी. गौर ने कहा, ‘‘मामले की जांच की जा रही है. इसके अलावा बी के बंसल का पुत्र न तो कोई आरोपी था और न ही उसे रिश्वत मामले की जारी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने बुलाया था

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