पटना : बिहार सरकार के नया शराबबंदी कानून लागू करने के एक दिन के बाद पटना उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गयी है. पटना उच्च न्यायालय में उक्त जनहित याचिका पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के एक राय मुरारी ने दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील अमरेश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा उनके मुवक्किल की याचिका की सुनवाई की तारीख किया जाना बाकी है, पर वे उसकी शीघ्र सुनवाई का जल्द ही आग्रह करेंगे.
याचिका दायर
उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा कल गांधी जयंती के अवसर पर नया शराबबंदी कानून लागू किया गया है जिसमें पूर्व के शराबबंदी कानून के अधिक कड़े प्रावधान है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार द्वारा गत 5 अप्रैल को शराबबंदी को लेकर जारी की गयी अधिसूचना को निरस्त कर दिए जाने के दो दिनों के बाद बिहार सरकार नया मद्य निषेध एवं उत्पाद कानून 2016 लायी है.
शराबबंदी कानून के खिलाफ-याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता के वकील ने शराबबंदी के इस नए कानून को यह कहकर खारिज किए जाने की मांग की है, यह संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस काननू में उत्पाद विभाग और पुलिस को बेलगाम और निरंकुश अधिकार दे दिया है जिससे एक लोकतांत्रिक राज्य पुलिसिया राज्य में परिवर्तित हो गया है.