पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रदेश के लिए घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश अंजन कुमार मिश्र ने अधिवक्ता अनिल कुमार मुकुंद के 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने को लेकर दायर जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया.
मुकुंद की याचिका को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि वे इस प्रकार का निर्देश जारी नहीं कर सकते. इसलिए याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के निष्पादन के लिए अन्य किसी फोरम जा सकते हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों की दलील सुनने के बाद मुकुंद की याचिका को खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा में एक जनसभा के दौरान बिहार के लिए 1.25 लाख करोड रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी.