25.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने जानलेवा हमला के एक मामले में शनिवार को तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में नानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मौल गांव निवासी शैलेंद्र राय, अमर राय एवं शिवजी राय शामिल है. तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड […]

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने जानलेवा हमला के एक मामले में शनिवार को तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में नानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मौल गांव निवासी शैलेंद्र राय, अमर राय एवं शिवजी राय शामिल है. तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

मालूम हो कि गांव के हीं महादेव राय ने 19 नवंबर 2008 को नानपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें चाराकल के विवाद में उक्त लोगों द्वारा फरसा, लाठी व कुल्हांडी से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर देने का आरोप लगाया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें