पटना : नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में बिहार के नवादा से राजद के निलंबित विधायक की जमानत याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. जानकारी के मुताबिक बुधवार को कोर्ट ने विधायक के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. विधायक राजबल्लभ यादव पर नाबालिग युवती के साथ रेप करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने की. राजबल्लभ यादव नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद हैं और निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद विधायक के वकील ने पटना हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
गौरतलब हो कि विधायक ने जमानत के लिये निचली अदालत में गुहार लगायी थी जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. उसके बाद पटना हाइकोर्ट में विधायक की ओर से नियमित जमानत के लिये याचिका दायर की गयी. जहां कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पुलिस ने इस मामले में राजबल्लभ समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.