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दीवार पर पोस्टर लगाने पर पूर्व मंत्री को जमानत

मधुबनी : पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ को बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विवेक विशाल ने चार सौ रुपये नजारत में जमा करने में शर्त के साथ जमानत दी. महासेठ उक्त मामलों में करीब चार साल से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे. उनके विरुद्ध कोर्ट द्वारा गैर जमानतीय […]

मधुबनी : पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ को बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विवेक विशाल ने चार सौ रुपये नजारत में जमा करने में शर्त के साथ जमानत दी. महासेठ उक्त मामलों में करीब चार साल से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे. उनके विरुद्ध कोर्ट द्वारा गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था. बुधवार को महासेठ ने जमानत आवेदन दाखिल किया गया था. महासेठ की ओर से उनके अधिवक्ता बोध कृष्ण झा ने बहस की.

क्या था मामला
लहेरियागंज स्थित दिनेश कुमार साह, सीओ बौएलाल साह के मकान पर बिना अनुमति से दीवार पर जनता दल पार्टी के विधायक प्रत्याशी के रूप में 1995 में पोस्टर साट दिया गया था. शिकायत पर प्रभारी पदाधिकारी उड़न दस्ता अवधेश प्रसाद शर्मा ने निरीक्षण में सत्य पाया था. तथा राजकुमार महासेठ पर नगर थाना कांड संख्या 55/95 दर्ज कराया था.
बिना अनुमति पोस्टर लगाने का मामला
चार साल से कोर्ट में नहीं हो रहे थे उपस्थित
पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ को जमानत
चार सौ नजारत में जमा कराने पर मिली जमानत
1995 में विधायक प्रत्याशी का साट दिया था परचा

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