सीवान : बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने तेजबहादुर हत्याकांड के दोषी तीनों आरोपितों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
16 वर्ष पूर्व दरौली थाने के डुमरहर निवासी तेजबहादुर राय की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. डुमरहर निवासी वीरेंद्र राय के बेटे तेज बहादुर राय यूपी के देवरिया जिले के लार स्थित चनुकी मोड़ के समीप रहते थे. 12 नवंबर, 1999 को गुठनी थाना गोहरूवा स्थित अपने ईंट-भट्ठे के समीप के गड्ढे से पानी निकलवा रहे थे. इस दौरान उनके साथ देवरिया जिले के लार थाने के बरडिहा निवासी नागेंद्र राय व अवधेश सिंह तथा मजदूर थे. इस बीच तीन लोग बाइक से आये व गोली मार कर फरार हो गये थे.
इस मामले में गुठनी थाना स्थित बाजार के निवासी व पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश गुप्ता के पुत्र मनोज गुप्ता, बुचनु बाबू सिंह के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद नारायण सिंह तथा दरौली थाने के डुमरहर निवासी ब्रह्मानंद राय के पुत्र प्रभुनाथ राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.