नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) को उसके अपीलीय प्राधिकार द्वारा जारी उस आदेश को एक सप्ताह तक लागू नहीं करने का निर्देश दिया जिसमें नौ फरवरी के विवादित कार्यक्रम के संबंध में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित कुछ छात्रों को अनुशासनहीनता का दोषी ठहराया गया था.
यह निर्देश खालिद और भट्टाचार्य की याचिकाओं पर आया. इन छात्रों के अलावा जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित 19 अन्य के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. उन्होंने अपीलीय प्राधिकार के निष्कर्षों चुनौती दी है.
आज संबंधित घटनाक्रम के तहत, कन्हैया और सात अन्य छात्रों ने भी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ के सामने उनके मामलों का उल्लेख किया गया और पीठ ने इन पर सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की.
दूसरी ओर, खालिद और भट्टाचार्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, उनके वकीलों ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा से कहा कि अपीलीय प्राधिकार के 22 अगस्त के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह कल से अमल में आ जाएगा.