जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के खेवसर निवासी वरेश यादव की हत्या के मामले में कृष्णा यादव, लालो यादव, परमेश्वर यादव, जोगेंद्र यादव, ब्रह्मदेव यादव, कपिल यादव, नारायण यादव, रामजी यादव, बालेश्वर यादव और सहदेव यादव को आजीवन कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है.
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हत्या के मामले में दस लोगों को आजीवन कारावास
जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के खेवसर निवासी वरेश यादव की हत्या के मामले में कृष्णा यादव, लालो यादव, परमेश्वर यादव, जोगेंद्र यादव, ब्रह्मदेव यादव, कपिल यादव, नारायण यादव, रामजी यादव, बालेश्वर यादव और सहदेव यादव को आजीवन कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माना की सजा […]
इलाज के दौरान गयी थी जान
23 मार्च 1991 को रात्रि के 8:30 बजे श्रीयादव अपने बेटा वरेश यादव, भाई मिस्त्री यादव, बालक यादव और मंगल यादव के Â बाकी पेज 13 पर
हत्या के मामले…
साथ छत पर बैठा हुआ था, तभी 25-30 लोग श्री यादव के घर को चारों ओर से घेर कर ईंट पत्थर चलाने लगे. तभी देबू यादव ने आदेश दिया कि इन सभी को बम मारकर खत्म कर दो. इसी पर किरो यादव, रामाशीष यादव और मोहन यादव बम फेंकने लगे. इससे श्री यादव के बेटे बरेश यादव को बम लग गया तथा वह जख्मी होकर वहीं पर छटपटाने लगा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
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