पटना : बिहार में अब नये उद्योगों को पांच साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में नयी औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गयी. यह पांच साल के लिए प्रभावी हाेगी. कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति को एक सितंबर, 2016 से पांच साल के लिए स्वीकृत किया गया है. इसमें प्रदेश में लगनेवाले उद्योगों से सभी प्रकार के टैक्स पांच साल तक नहीं लेने का प्रावधान है.
वहीं, स्टांप ड्यूटी और जमीन की रजिस्ट्री पर लगनेवाला खर्च सरकार उद्याेगपति को वापस कर देगी. एस सिद्धार्थ ने बताया कि उद्योग के सभी क्षेत्रों को जोड़ कर एक नीति बनायी गयी है. इसे प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर बांटा गया है. प्रायोरिटी सेक्टर में खाद्य, पर्यटन, सूक्ष्म उद्योग, आइटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, चर्म उद्योग और तकनीकी शिक्षा को रखा गया है. उन्होंने बताया कि सरकार इंसेंटिव के तौर पर स्टांप ड्यूटी व लैंड, कनवर्ज न शुल्क व 100% वैट की राशि लौटा देगी.
पूर्व की नीति में सरकार जहां कैपिटल सब्सिडी के तौर पर पांच करोड़ तक कुल पूंजी निवेश के 20% का भुगतान देती थी, वहीं नयी नीति में ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जो बैंक के ब्याज का 100%, जो कुल निवेश का 30% व 10 करोड़ में से जो कम हो, के आधार पर लागू होगा. सूक्ष्म व लघु उद्योग के लिए 12% और महिलाओं, एससी, एसटी, वार विडो, विकलांग और थर्ड जेंडर को 15% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मि लेगी.इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए न्यूनतम 25 एकड़ जमीनइंडस्ट्रीयल पार्क के लिए न्यूनतम 25 एकड़ और आइटी पार्क के लिए न्यूनतम तीन एकड़ जमीन तय की गयी है.
इसके लिए भी बैंक कर्ज पर सरकार 10% ब्याज सब्सिडी देगी, जो कुल निवेश के 30% या 50 करोड़ से अधिक नहीं होगी. फूड पार्क के मामले में ब्याज सब्सिडी 35% होगी. उद्योग के लिए टेंडर पर बिहार के निवेशक को 15% की छूट मिलेगी. यह छूट 25 करोड़ तक के निवेश पर मिलेगी. उद्योगाें को 15% तक बिहार में उत्पादित वस्तुओं की खरीद करना अनिवार्य होगा. इसकी सूची बिहार सरकार बनायेगी
बाढ़पीड़ितों के लिए 754 करोड़ रुपये हुए मंजूर
राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए पुन: 754 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. कैबिनेट सचिव मेहरोत्रा ने बताया कि इस साल जुलाई से अब तक राज्य के विभिन्न नदियों में बाढ़ के कारण 15 जिलों में लगभग 1429500 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है. 6.08 लाख हेक्टेयर में फसल बरबाद हाे गया है. 16400 मकान ध्वस्त हो गये. ऐसे पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार तीन हजार रुपये की नगद अनुदान देने के लिए कुल 250 करोड़, तीन हजार रुपये की दर से प्रति परिवार खाद्यान्न मद में भुगतान के लिए कुल तीन सौ करोड़, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती के लिए चार करोड़ रुपये, फसल इनपुट अनुदान मद में भुगतान के लिए दो सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी. इन मदों में भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद ने 754 करोड़ रुपये मंजूर किया है.
एक सौ की आबादी वाले मुहल्ले भी जुड़ेंगे बारहमासी सड़क से
राज्य सरकार अब एक सौ या उससे अधिक की आबादी वाले मुहल्लों को भी बारहमासी सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य में ऐसे बसावटों की संख्या 33461 है. इसकी कुल लंबाई 12500 कि लोमीटर होगा. इसे कम से कम एक तरफ से मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा. इसके लिए सरकार लगभग 2222 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी. मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत इसे बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए सरकार जल्द ही डीपीआर तैयार करायेगी.
भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1309.30 करोड़ स्वीकृत
केंद्र प्रयोजित योजना के तहत भागलुपर काे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1309.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्पेशल परपस वेहिकल का गठन किया गया है. एसपीवी कंपनी भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमाेरेंडम ऑफ व्हिकल सहित गठन की योजना बनायेगी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक में 18 एजेंडों पर स्वीकृति मिलने की जानकारी देते हुए बताया कि पान स्वासी तांती तंतवा को आेबसी की सूची के इंट्री नंबर 48 से विलोपित करने का निर्णय लिया गया है. यह जाति एससी में शामिल कर लिया गया है.
राज्य कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
– बिहार प्रशसनिक सुधार मिशन को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 35.52 करोड़ रुपये अनुदान के लिए मंजूर
– राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बरौनी व मुजफ्फरपुर ताप बिजली घर के जीर्णोद्धार को 1053 करोड़ स्वीकृत, एनटीपीसी को कंसलटैंसी फी के लिए 3 करोड़ स्वीकृत
– खगड़िया के गोगरी में स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन के लिए 668.72 करोड़ रुपये से अब पटना जिले के पालीगंज में स्थापित करने का निर्णय, गोगरी में अन्य योजना से ग्रीड का हुआ है निर्माण
– किसान सलाहकार योजना के लिए 63.99 करोड़ मंजूर