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अदालत ने हार्दिक के घर के बाहर ‘‘अवांछित निगरानी”” पर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा उनके घर के बाहर उदयपुर पुलिस की ‘‘अवांछित निगरानी” के संबंध में दायर एक याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति जीके व्यास की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस याचिका पर जवाब देने के लिए दो सितंबर […]

जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा उनके घर के बाहर उदयपुर पुलिस की ‘‘अवांछित निगरानी” के संबंध में दायर एक याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा.

न्यायमूर्ति जीके व्यास की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस याचिका पर जवाब देने के लिए दो सितंबर तक का वक्त दिया. हार्दिक ने कल याचिका दायर करके पुलिस द्वारा ‘‘कडी और अवांछित निगरानी” से राहत की मांग की थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने छह महीने के लिए उनके अस्थायी घर के बाहर अस्थायी शिविर स्थापित कर लिया है.
आरक्षण आंदोलन नेता ने अपनी याचिका मंे कहा कि वह पिछले एक महीने से उदयपुर मंे अस्थायी रुप से रह रहे हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें घर में ‘‘गैरकानूनी रुप से” हिरासत में ले रखा है और उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उदयपुर पुलिस ने उन्हें बंधक बना रखा है, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में यह कही नहीं लिखा है कि उन्हें नजरबंद रखा जाएगा.

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