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जिसने सड़क बनायी, वही उसी पैसे में बनाये नाली
कोर्ट ने भागलपुर में सड़क ऊंचा बनाने वाले अधिकारियों के मांगे नाम, कहा पटना : पटना उच्च न्यायालय ने भागलपुर शहर में पटल बाबू सड़क को बनाने में बरती गयी अनियमितता को गंभीरता से लिया है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की और भागलपुर […]
कोर्ट ने भागलपुर में सड़क ऊंचा बनाने वाले अधिकारियों के मांगे नाम, कहा
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने भागलपुर शहर में पटल बाबू सड़क को बनाने में बरती गयी अनियमितता को गंभीरता से लिया है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की और भागलपुर के डीएम, सरकार और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को फटकार लगायी. कोर्ट ने जहां पथ निर्माण विभाग को कहा कि वह सड़क बनाने वाली एजेंसी को उसी पैसे से नाली बनाने का आदेश जारी करे.
साथ ही भागलपुर के जिलाधिकारी से कहा कि वह इस सड़क को बनाने में तैनात अधिकारियों के नाम कोर्ट को बताये. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके द्वारा बहाल अधिवक्ता आयुक्त चक्रपाणी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में कहा गया कि छह किलोमीटर लंबी इस सड़क की मरम्मत के दौरान अधिकतर जगहों पर नाली नहीं बनाये गये. कोर्ट के निर्देश के बाद भी सड़क की ऊंचाई बढाई गयी. काेर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि अधिकारियों को यह अधिकार नहीं कि वह आम जनता को नारकीय जीवन बिताने के लिए मजबूर करे. कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
राॅकी को जमानत : पटना उच्च न्यायालय ने गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी राॅकी यादव को घर में शराब रखने के आरोप में दायर केस में जमानत दे दी है. जस्टिस हेमंत गुप्ता की कोर्ट ने इस मामले में राॅकी यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला दिया. इस मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी राॅकी यादव जेल में बंद रहेगा.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह अपना घर में रह रहे अनाथ व लाचार बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराये. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की.
उपभोक्ता फोरम : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से उपभोक्ता फोरम अदालतों को जल्द बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
क्या बोर्ड के पद राजनीतिक दलों से भरा जायेगा : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वह सरकार के विभिन्न बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों को राजनीतिक दलों से भरना चाहती है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने छह सितंबर तक सरकार से हलफनामा दायर कर इसका जवाब देने को कहा है.
दोषी अफसरों पर क्या हुई कार्रवाई : हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ग्रामीण डाक सेवा में अवैध बहालियों के दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को सीबीआइ से इस मामले में अब तक की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली. सीबीआइ के वकील विपिन कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 11 डाक डिवीजन के अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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