सूचना के अधिकार कानून से हुआ खुलासा
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सालेपुर में कई परिवारों को दो बार इंदिरा आवास
सूचना के अधिकार कानून से हुआ खुलासा चंडी : चंडी प्रखंड के सालेपुर पंचायत में कई परिवारों को दूसरी बार भी इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया. यह खेल अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही से खेला गया. दोबारा इंदिरा आवास योजना का लाभ उठाने वााले चार परिवार चिन्हित हुए हैं. सूचना के अधिकार कानून […]
चंडी : चंडी प्रखंड के सालेपुर पंचायत में कई परिवारों को दूसरी बार भी इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया. यह खेल अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही से खेला गया. दोबारा इंदिरा आवास योजना का लाभ उठाने वााले चार परिवार चिन्हित हुए हैं. सूचना के अधिकार कानून के तहत दी गयी जानकारी के अनुसार नैली गांव के विजिंद्र रविदास की पत्नी धनवंती देवी को वर्ष 2014 में भी इसका लाभ दिया गया और वर्ष 2005-06 में भी लाभान्वित किया गया. इसी तरह नैली गांव के ही मसुदन मांझी की पत्नी फूला देवी, भेडि़या के स्व. रामलगन पासवान की पत्नी जीरा देवी तथा मानिकपुर के स्व. लखन पासवान की पत्नी जसमती देवी के नाम दोबारा आवास योजना के लाभ उठाने वालों की सूची में चिन्हित किया गया है.
हुआ यह कि मानिकपुर निवासी चलितर पासवान का इंदिरा आवास पंचायत सरकार भवन बनाने के दौरान अधिकारियों ने तोड़वा डाला. चलितर पासवान का कहना है कि उस वक्त अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मकान तोड़ने दीजिए हम फिर से स्वीकृत कर देंगे.
चलितर का कहना है कि जब हम आवास के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले तो यह कह कर टाल दिया गया कि एक बार जिसे आवास योजना का लाभ मिल जाता है उसे दोबारा नहीं मिलता है. हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते. चलितर को तब पता चला कि वह काम निकलवाने के लिए झांसे का शिकार हो गया. अब वह सूचना के अधिकारि का इश्तेमाल कर यह साबित करना चाह रहा है कि किस नियम के तहत कई लोगों को दूसरी बार भी आवास दिया गया. यदि यह गलत है तो इसके दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी.
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