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शराबबंदी नियम के विरोध में दो अक्तूबर को चक्का जाम

बैठक करते मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के सदस्य. मुजफ्फरपुर : शराबबंदी के नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है. दो अक्तूबर को सूबे छोटे से बड़े कॉमर्शियल वाहनों का चक्का जाम रहेगा. रविवार को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक […]

बैठक करते मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के सदस्य.

मुजफ्फरपुर : शराबबंदी के नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है. दो अक्तूबर को सूबे छोटे से बड़े कॉमर्शियल वाहनों का चक्का जाम रहेगा. रविवार को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. मौके पर उपस्थित वाहन मालिकों ने एक स्वर में उत्पाद कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह कैसा नियम है कि बस-ट्रक में शराब पकड़े जाने पर वाहन को जब्त किया जा रहा है. चालकों को जेल और वाहन मालिकों पर केस किया जा रहा है.
अब तक राज्य में करीब 50 वाहन विभिन्न थानों में जब्त किये जा चुके हैं. 100 चालक व संवाहक को जेल भेजा जा चुका है. प्रशासन के इस रवैये से वाहन मालिकों में काफी रोष है. ऐसी स्थिति में बस-ट्रक का परिचालन करना संभव नहीं दिख रहा है. सरकार के इस कदम से लोगों में विरोध पनप रहा है. प्रशासन सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति ट्रक-बस में शराब लेकर सफर न करे. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम रास्ते में जांच करती है, तो हमारे स्टाफ पूरा सहयोग करते हैं. लेकिन कौन यात्री बस में शराब लेकर चढ़ा है,
इसकी जांच कर वाहन स्टाफ के लिए मुश्किल है. यात्री अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं. ऐसे में हमारा व्यापार करना मुश्किल हो चुका है. मानों सरकार व ट्रांसपोर्टरों को लड़वाने की साजिश चल रही है. फेडरेशन की ओर से इस नियम का पालन का पूर्व में निर्देश सभी स्टाफ को दिया जा चुका है. ऐसे में सरकार अपने स्तर पर बस, ऑटो स्टैंड में जांच की व्यवस्था करे. बस, ऑटो, टैक्सी में लावारिस सामान को प्रशासन जब्त करे जैसे रेलवे में जांच के दौरान जब्ती होती है. ट्रेन में शराब जब्त होती है, तो संबंधित व्यक्ति को पकड़ा जाता है न कि रेलवे के अधिकारी व कर्मी को.
उसी प्रकार बस में किसी यात्री के पास से शराब मिलती तो है संबंधित यात्री को पकड़ा जाये न कि बस व उसके स्टाफ को. बैठक में निर्णय लिया गया सभी बसों में लिखवाया जायेगा कि शराब पीकर चलना व लेकर चलना कानून जुर्म है. बैठक में जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, अमरनाथ पांडेय, धर्मजीत मिश्रा, बदलु सिंह, आलाेक कुमार सिंह, साकीर हुसैन, संजय सिंह, मुन्ना सिंह, मोहन अग्रवाल, कुमोद सिंह विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष व मोटर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष मौजूद थे.
शराब मिलने पर बस जब्त चालक को जेल वाहन मालिक पर केस
से हो रही परेशानी

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