बक्सर, कोर्ट : सिकरौल थाना कांड संख्या 54-2000 के अभियुक्त जयमंगल सिंह को अवैध हथियार रखने के मामले में दो वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. सजा एसीजेएम-7 आरके राय ने सुनाया है़ दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी़ दोनाें दफाओं में पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है़
अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को साधारण कारावास के साथ और छह महीने बिताने होंगे़ बताते चलें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में आरोपित द्वारा अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है़ इसको लेकर की गयी छापेमारी में पुलिस को एक दोनाली बंदूक तथा कारतूस बरामद हुआ था़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी़