दुमका : शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव एक साल पुराने मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने तत्कालीन अंचलाधिकारी मोहनलाल मरांडी, पुलिस पदाधिकारी मिनासी किस्कू, पोखरिया के सनत कुमार, अनिमेष मंडल एवं ताराचरण मंडल के विरुद्ध भादवि की दफा 323, 447, 448, 504 एवं 34 के तहत संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया है. 27 जून 2015 को जेसीबी लगाकर जबरन चहारदीवारी तोड़े जाने के मामले में पोखरिया की नीलिमा मंडल ने सीओ,
पुलिस पदाधिकारी एवं गांव के तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में पीसीआर दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगायी थी. परिवादी के अधिवक्ता धनंजय झा ने बताया कि न्यायालय में परिवादी का बयान दर्ज होने के बाद कई गवाहों का भी बयान दर्ज हुआ था, जिसपर न्यायालय ने संज्ञान लेकर न्यायालय में उपस्थित होने का सम्मन जारी किया है.