शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों को प्रपत्र 1 भरकर जमा कराने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है. इस अवधि में सूचना जमा नहीं कराने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने बताया कि सभी निजी स्कूलों की मान्यता की जांच करने के साथ ही उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा.
लोयोला, कॉन्वेंट अौर कारमेल स्कूल भी नहीं हैं बाहर : शिक्षा विभाग की सूची में लोयोला, कॉन्वेंट व कारमेल जूनियर कॉलेज भी अनएडेड की श्रेणी में है. जबकि उक्त स्कूलों को अल्पसंख्यक स्कूल की मान्यता प्राप्त है, अौर ये अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे से बाहर होने का दावा करते हैं.