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हत्या मामले में पूर्व मुखिया की संपत्ति की होगी कुर्की-जब्ती

छपरा (कोर्ट) : मशरक के कवलपुरा गांव में पंचायत चुनाव की संध्या चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या मामले के आधा दर्जन अभियुक्तों के विरुद्व कोर्ट ने कुर्की-जब्ती निर्गत करने का आदेश दिया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम संजय कुमार ने मशरक थाना कांड संख्या 147/16 के अभियुक्तों भीखर राय, छोटेलाल राय, श्रीराम राय, […]

छपरा (कोर्ट) : मशरक के कवलपुरा गांव में पंचायत चुनाव की संध्या चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या मामले के आधा दर्जन अभियुक्तों के विरुद्व कोर्ट ने कुर्की-जब्ती निर्गत करने का आदेश दिया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम संजय कुमार ने मशरक थाना कांड संख्या 147/16 के अभियुक्तों भीखर राय, छोटेलाल राय, श्रीराम राय, सुरेंद्र राय, मुन्ना राय और राजेश कुमार सिंह सभी ग्राम मठिया के विरुद्ध दर्ज मामले में उपरोक्त आदेश दिया है.

विदित हो कि पूर्व मुखिया भीखर राय की पत्नी लालमती देवी और छोटेलाल राय की पत्नी अमलावती देवी ने कोर्ट में एक आवेदन देते हुए कहा था कि जिस मकान पर पुलिस द्वारा इस्तेहार चस्पा किया गया है तथा कुर्की का आदेश मांगा गया है, वह मकान उन लोगों के नाम से है. इसकी पुष्टि अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन मांग कर ली जाये. कोर्ट ने मामले के आइओ से इस पर प्रतिवेदन मांगा था. आइओ विनय कुमार ने अपना प्रतिवेदन समर्पित कर कहा है

कि जिस मकान को महिलाओं ने अपना कहा है, वह मकान स्व हरिचरण राय का है, जिसमें भीखर राय, छोटेलाल राय, कन्हैया तथा उनकी तीन पुत्रियों का जन्म उसी मकान में हुआ. पहले वह पुराना था, जिसे तोड़ कर अब नया बनाया गया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अनुसंधाकर्ता के जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि दोनों महिलाएं अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आवेदन दी है तथा प्रतिवेदन के बाद अब अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिए आइओ द्वारा कुर्की के लिए दिये गये आवेदन को स्वीकृत करते हुए आदेश निर्गत किया जाये. ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव की संध्या कवलपुरा निवासी ईश्वरनाथ सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के भाई अरविंद सिंह ने मशरक थाना में उपरोक्त के अलावे अन्य को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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