7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बकाये का भुगतान नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना

सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक सेवानिवृत्त सैनिक के एरियर व चिकित्सा भत्ता का समय से भुगतान नहीं करने पर स्टेट बैंक के मैरवा शाखा के खिलाफ पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. इसे दो माह के अंदर बैंक को भुगतान करना होगा. गुठनी थाने के डरैला गांव के सुदिष्ट नारायण तिवारी के सेवानिवृत्त […]

सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक सेवानिवृत्त सैनिक के एरियर व चिकित्सा भत्ता का समय से भुगतान नहीं करने पर स्टेट बैंक के मैरवा शाखा के खिलाफ पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. इसे दो माह के अंदर बैंक को भुगतान करना होगा.

गुठनी थाने के डरैला गांव के सुदिष्ट नारायण तिवारी के सेवानिवृत्त होने के बाद से मैरवा स्थित स्टेट बैंक से पेंशन का भुगतान प्राप्त करते रहे. सेना के इलाहाबाद स्थित पेंशन कार्यालय से 17 जनवरी, 2013 से नियमानुसार पेंशन 7601 रुपये दिये जाने हैं. लेकिन बैंक 7111 रुपये ही भुगतान करता रहा.
इसकी शिकायत पेंशन कार्यालय पर करने पर बताया गया कि बढ़ी हुई धनराशि ही भेजी जाती है. इसके अलावा 2013 से चिकित्सा भत्ता 300 रुपये प्रतिमाह जारी किये गये व बाद में नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 से पांच सौ रुपये का भुगतान करना था. लेकिन, नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया. इसकी शिकायत करने पर बैंक ने टालमटोल करना शुरू किया. इस पर जिला उपभोक्ता फोरम में सुदिष्ट नारायण तिवारी ने शिकायतवाद दायर किया. इसमें फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान बैंक ने बकाया एरियर का भुगतान कर दिया. लेकिन चिकित्सा भत्ते की राशि 11 हजार 600 रुपये का भुगतान नहीं किया. इस पर फोरम ने बैंक प्रबंधक को चिकित्सा भत्ते की राशि व अर्थदंड के रूप में पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है. यह निर्णय फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा, सदस्य रामजी सिंह व रामावती यादव ने सुनाया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें