Advertisement
अवैध खनन पर हर हाल में लगाएं रोक
जहानाबाद (नगर) : जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पर्यावरण समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम ने अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. बैठक में जिले के अंदर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया. जिला पदाधिकारी ने जिले में अवैध रूप से चल रहे […]
जहानाबाद (नगर) : जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पर्यावरण समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम ने अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. बैठक में जिले के अंदर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया. जिला पदाधिकारी ने जिले में अवैध रूप से चल रहे आरा मशीन की जांच अंचलाधिकारी से करवाने का निर्देश दिया.
साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी एवं चौकीदार अवैध रूप से हो रही वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए मुस्तैद रहें. ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से जहानाबाद जिले को मुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिले में चल रहे वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश दिया. वहीं, पेयजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि वे पेयजलों की नियमित जांच करवाते रहें.
जिला पदाधिकारी ने ईंट भट्ठों के चिमनी की ऊंचाई तथा पुरातात्विक स्थलों से कम से कम दो सौ मीटर की दूरी पर रहे, इस पर ध्यान देने के लिए खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया. उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को बालू के खनन के लिए चिह्नित चौदह घाटों की सूची देने को कहा तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि खनन कार्य इन घाटों पर तीन मीटर से अधिक का न हो. इसके लिए स्थानीय अंचल अधिकारी को भी निर्देशित किया. अन्य विभागों से जहां कहीं भी ऐसे कार्य चल रहे हों, जिससे जिससे प्रदूषण का खतरा हो कि सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने परंपरागत जल स्रोतों यथा तालाब, कुआं इत्यादि के संरक्षण के लिए सहायक निदेशक भूमि संरक्षण तथा मनरेगा को कई निर्देश दिये. जिला पदाधिकारी ने जिला खनन पदाधिकारी को वैध ईंट भट्ठों की सूची प्रखंडवार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार, जिला वन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित जिले के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement