पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं की है. पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद पुलिस ने न तो पोक्सो एक्ट लगाया आैर न ही दुष्कर्म संबंधी धाराएं लगायीं. दर्ज प्राथमिकी में अपहरण का आरोप है. परिणामस्वरूप इस गंभीर मामले में आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल गयी. अब आरोपी पीड़िता व उसके परिजनों को मुकदमा उठा लेने, अन्यथा परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं.
यह भी धमकी दे रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो दुष्कर्म के दौरान बनाया गया वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया जायेगा. आरोप है कि शाहनवाज नामक युवक उसे पतरातू घुमाने के नाम पर घर से ले गया था. पतरातू से सिमडेगा व फिर बानो ले गया. वहां उसने स्वयं अपने दोस्तों के साथ मिल कर उसके साथ दुष्कर्म किया. सूचना मिलने पर सिमडेगा पुलिस ने आरोपियों के साथ पीड़िता को भी पकड़ा. निचली अदालत में बयान में पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया था. रांची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें सिर्फ अपहरण का आरोप लगाया गया है.