मुंबई : बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या के परेशानी अब और बढ़ गयी है. उपनगर अंधेरी की मेट्रोपोलिटन अदालत ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) द्वारा दर्ज चेक बाउंस के एक मामले में माल्या के खिलाफ आज गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. 7 मई को मेजिस्ट्रेट ए एस लाऔलकर ने माल्या को आज के दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और आदेश का पालन नहीं करने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी थी.
लेकिन माल्या अदालत में पेश नहीं हुए जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. अदालत एएआई द्वारा किंगफिशर एयरलाइन के खिलाफ दर्ज कुल 100 करोड रपये के दो चेक बाउंस होने के मामले की सुनवाई कर रही थी. एएआई ने दो मामले दर्ज करवाए हैं जिसमें अदालत से माल्या को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने की जो स्थायी छूट मिली है उसे रद्द करने की मांग की गई है. बैंकों से लिए कर्ज के 9,000 करोड रुपये चुकाने में एयरलाइन के नाकाम रहने की खबर जब फैली तो तभी माल्या ने देश छोड़ दिया. एएआई ने माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की भी मांग की है.
इससे पहले एएआई की तरफ से अदालत में पेश वकील ने कहा था कि माल्या का पासपोर्ट रद्द होने को देखते हुए लगता नहीं है कि अदालत के आदेश के बावजूद उनका वकील अपने मुवक्किल को अदालत में पेश कर पाएगा.
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