पटना : मगध विश्वविद्यालय के 12 प्रिंसिपलों की नियुक्ति को पटना हाइकोर्ट ने वैध ठहराया है. हाइकोर्ट ने एकलपीठ के निर्णय को रद्द करते हुए दलवीर सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर आये फैसले को सुनाया. जानकारी के मुताबिक इसके पहले एकलपीठ ने इन नियुक्तियों को अवैध ठहराया था और फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था.
प्रभावित प्रिंसिपलों ने अवैध ठहराने वाले फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए पटना हाइकोर्ट में दोबारा एक अपील की थी. हाइकोर्ट ने उसप सुनवाई करते हुए नियुक्तियों को सही ठहराया है. गौरतलब हो कि प्रिंसिपलों की नियुक्ति जनवरी 2013 में हुई थी. बाद में उस नियुक्ति को कोर्ट ने रद्द कर दिया था.