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हाईकोर्ट ने पूछा, ये ”ठुल्ला-ठुल्ला” क्या है, बताएं केजरीवाल

नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहने पर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने झिड़की लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि ‘ठुल्ला’ का मतलब समझाएं कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है ? अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. हाईकोर्ट ने मामले में […]

नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहने पर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने झिड़की लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि ‘ठुल्ला’ का मतलब समझाएं कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है ? अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के अनुसार आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘ठुल्ला’ वाला बयान देने के लिए समन करना था.

केजरीवाल के खिलाफ एक हवलदार ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने उनसे ‘‘ठुल्ला’ शब्द का मतलब भी बताने को कहा है. निचली अदालत ने प्रथमदृष्टया केजरीवाल को दोषी पाया था और उन्हें 14 जुलाई को पेश होने के लिए समन भेजा था. केजरीवाल ने समन पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने उन्हें राहत देते 21 अगस्त तक पेशी से छूट दे दी है.

अदालत ने कहा है, ‘‘याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को अगली तारीख (21 अगस्त) तक निचली अदालत में पेश होने से छूट दी जाती है.’ अदालत ने आगे कहा, ‘‘लेकिन आपको (केजरीवाल) आपके द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए उस शब्द का मतलब बताकर अदालत को संतुष्ट करना होगा. इसके लिए तैयार रहिएगा.’ केजरीवाल ने जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया था वह डिक्शनरी में मौजूद नहीं है.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आपने शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए आप उसका मतलब भी जानते होंगे. मैंने तो यह शब्द कहीं भी नहीं देखा.’ अदालत ने शिकायतकर्ता हवलदार अजय कुमार तनेजा को भी नोटिस जारी किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है. अदालत का आदेश और टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के वक्त आए हैं जिसमें केजरीवाल ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने और आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन्हें मामले के आरोपी के तौर पर समन किया जाना था.

गौरतलब है कि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द का उपयोग किया था. केजरीवाल ने यह टिप्पणी साल 2015 में की थी जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला. केजरीवाल का यह बयान चर्चो में था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने इसपर ऐतराज जताया था.

इस बयान पर हंगामा होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ‘‘ठुल्ला’’ कहने पर माफी मांग ली थी. उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि उनका आशय पुलिस बल के ‘‘ईमानदार’’ कर्मियों के प्रति नहीं है. केजरीवाल ने कहा कि उनका ‘‘ठुल्ला’’ शब्द ईमानदार पुलिसवालों के लिए नहीं है वे उन पुलिसवालों से परेशान हैं जो गरीब जनता को परेशान करते हैं और भ्रष्‍टाचार में लिप्त हैं.

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