नगर निगम . घरों में लॉज चलानेवालों को चुकाना होगा व्यावसायिक कर, दी गयी चेतावनी
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अगस्त तक दें जानकारी, नहीं तो कार्रवाई
नगर निगम . घरों में लॉज चलानेवालों को चुकाना होगा व्यावसायिक कर, दी गयी चेतावनी घर में लॉज चला कर व्यवसाय करने और नगर निगम को व्यावसाियक कर नहीं चुकाने को लेकर नगर निगम गंभीर हो गया है. अब ऐसा करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. भागलपुर : निगम को जानकारी दिये बिना घरों में लॉज […]
घर में लॉज चला कर व्यवसाय करने और नगर निगम को व्यावसाियक कर नहीं चुकाने को लेकर नगर निगम गंभीर हो गया है. अब ऐसा करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी.
भागलपुर : निगम को जानकारी दिये बिना घरों में लॉज बना कर और अलग से भी लॉज बनाकर व्यवसाय कर रहे लोगों पर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा. ऐसे लाॅज निगम को सिर्फ घरेलू टैक्स चुका रहे हैं. यह व्यावसायिक कर चोरी के दायरे में आता है. निगम ने ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए अगस्त तक की मोहलत दी है. ऐसा करनेवाले लोग निगम को लिखित बतायेंगे कि वे अपने घरों और खाली जमीन पर व्यवसाय करने के लिए लॉज बना कर कमाई कर रहे हैं. उन्हेें यह जानकारी देने के बाद निगम द्वारा दिये जा रहे संपत्ति कर का फॉर्म भी भरना होगा. नगर आयुक्त ने इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए संबंधित शाखा को निर्देश भी जारी कर दिया है.
चोरी छिपे लॉज चलानेवाले को हर चीज की देनी होगी जानकारी
इस कार्रवाई में घरों में और अपनी जमीन पर व्यवसाय करने के लिए लॉज बनाने वालों को निगम के संपत्ति कर के फॉर्म को भरना को भरना होगा. इसमें उनको अपने घर और लॉज के बारे में सही जानकारी देने होगी. जमीन से लेकर कितने कमरे हैं इसके बारे में सही जानकारी देनी होगी. इस फॉर्म में सही जानकारी नहीं देने पर निगम कार्रवाई के रूप में जुर्माना लगायेगा.
अगस्त तक जमा करने वाले सूची के आधार पर निगम शुरू करेगा कार्रवाई : अगस्त तक निगम में जो लॉज मालिक निगम को सूची जमा करेंगे, उस सूची के आधार पर वार्डतहसीलदार जाकर लॉज के बारे में जानकारी लेगा. अगर उसे मौके पर सूची से अलग जानकारी मिली तो वह उसे भी उसे में अलग से जोड़ेगा. उस आधार पर उस पर जुर्माना लगा कर उसे व्यावसायिक कर में शामिल किया जायेगा. अभी निगम के पास शहर में 72 लॉजों की सूची है, लेकिन शहर में हजारों लॉज चल रहे हैं. इतना ही नहीं अगर कोई अपने पूरे घर को किराये पर लगा दिया है तो निगम उसकी भी जानकारी लेगा. टैक्स शाखा प्रभारी शंकराचार्य उपाध्याय ने बताया कि लॉज चलाने वाले ने निगम में इसकी जानकारी नहीं दी है उन्हें अगस्त तक की मोहलत दी गयी है कि वे इसकी जानकारी निगम को दें.
शहर में निगम की जानकारी दिये बिना घर और अपनी जमीन पर लॉज बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं और घरेलू टैक्स दे रहे हैं, उन्हें अगस्त तक का समय दिया गया है कि वे इसकी जानकारी निगम को दें. अगस्त के बाद निगम हर वार्ड में अभियान चला कर कार्रवाई शुरू करेगा.
अवनीश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, भागलपुर
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