कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतका रिंकू देवी के दो मासूम बच्चों के भरण-पोषण के लिए पीड़ित सहायता (विक्टिम कंपनसेशन) के तहत दो लाख रुपये सरकार मुहैया करायेगी. यह फैसला भरी अदालत में सुनाया गया. अभियोजन पक्ष से कुल 10 गवाह प्रस्तुत किये गये जो दोष सिद्ध करने में सक्षम रहे. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से सुरेश प्रसाद यादव ने पक्ष रखा. दोषी करार दिये गये आरोपित व्यास कुमार यादव मामला दर्ज होने के समय से जेल में बंद हैं, जो करौं थाना क्षेत्र के जोरामो गांव के रहनेवाले हैं. इन्हें भादवि की धारा 302 में दोषी पाने के बाद उक्त सजा दी गयी.
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पत्नी की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
देवघर: पत्नी की हत्या के आरोप में पति व्यास कुमार यादव को दोषी पाकर कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सामान्य कैद की सजा काटनी होगी. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की […]
देवघर: पत्नी की हत्या के आरोप में पति व्यास कुमार यादव को दोषी पाकर कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सामान्य कैद की सजा काटनी होगी. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
क्या था मामला
करौं थाना क्षेत्र के जोरामो गांव निवासी व्यास कुमार यादव की शादी रिंकू देवी से 2005 में हुई थी. शादी के बाद रिंकू ने दो बच्चों को जन्म दी. कुछ दिनों से पति-पत्नी में विवाद चल रहा था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गला दबा कर आरोपित ने रिंकू देवी की हत्या कर दी थी. यह घटना 30 जनवरी 2014 को घटी थी. मृतका के पिता युगल किशोर यादव के बयान पर करौं थाना कांड संख्या 11/2008 दर्ज किया गया था जिसमें पति के अलावा सास, ससुर समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने पति के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया और मामले का ट्रायल हुआ जिसमें दोषी पाकर उक्त सजा सुनायी गयी. सूचक सारवां थाना के तुरूकडीहा गांव के रहनेवाले हैं.
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