16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हार्दिक को गुजरात हाई कोर्ट से मिली जमानत, 6 महीने रहेंगे ‘तड़ीपार’

अहमदाबाद : पाटीदार समुदाय के आंदोलन से चर्चा में आये हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. कोर्ट के सुनाये गये आदेश के मुताबिक हार्दिक को 6 महीने राज्य से बाहर रहना होगा. गौरतलब है कि पिछले साल हार्दिक पटेल ने गुजरात में पाटीदार समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन […]

अहमदाबाद : पाटीदार समुदाय के आंदोलन से चर्चा में आये हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. कोर्ट के सुनाये गये आदेश के मुताबिक हार्दिक को 6 महीने राज्य से बाहर रहना होगा. गौरतलब है कि पिछले साल हार्दिक पटेल ने गुजरात में पाटीदार समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था. इस आंदोलन के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में भारी तोड़-फोड़ हुई थी. हालात इतने बेकाबू हो गये थे कि प्रशासन को कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था. पूरे आंदोलन के दौरान कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आयी थी.हार्दिक पटेल पर राज्य सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था. इसके बाद हार्दिक पटेल को जेल जाना पड़ा था.

क्या है हार्दिक पटेल की मांग
हार्दिक पटेल का सीधा सिद्धांत है कि अगर आरक्षण देना है तो हम पटेलों को भी दो नहीं तो किसी को मत दो. अंगरेजी अखबार द हिंदू से की गयी विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनके समुदाय के लडके 80 से 90 प्रतिशत अंक लाने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं और दूसरे समुदाय के लड़के आरक्षण के बल पर नौकरी पा लेते हैं. उन्होंने कहा कि इसी मजबूरी वश उन्हें कारोबार करना होता है. उन्होंने कहा है कि एससी व एसटी समुदाय को आरक्षण है फिर भी वे सामान्य श्रेणी से भी नौकरी पा रहे हैं.
सरदार पटेल व बाल ठाकरे रोल मॉडल
हार्दिक पटेल ने द हिंदू से बातचीत में यह भी कहा है कि वे देश की राजनीति व सिस्टम को बदलना चाहते हैं. वे कहते हैं कि मैं यहां राजनीतिक करने के लिए नहीं आया हूं, पर मैं रिमोट कंट्रोल से इसे बदलना चाहता हूं. वे सरदार पटेल व शिवसेना को अपना आदर्श बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें अगर सरदार हार्दिक कहा जाये तो खुशी होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें