अदालत ने 19 तक मांगी रिपाेर्ट
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अदालत ने 19 तक मांगी रिपाेर्ट गोड्डा : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के बेटे मुन्ना मरांडी की शादी मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने एक बार फिर से बीडीओ सह बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी से साक्ष्य के साथ 19 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. इससे […]
गोड्डा : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के बेटे मुन्ना मरांडी की शादी मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने एक बार फिर से बीडीओ सह बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी से साक्ष्य के साथ 19 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.
इससे पहले दो जुलाई को डीसी के निर्देश पर बीडीओ विजय प्रकाश ने इसी मामले में भाजपा विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी, बेटे मुन्ना मरांडी व समधी भगन बास्की के खिलाफ नाबालिग से शादी की रिपोर्ट सीजेएम की अदालत में सौंपी थी. रिपोर्ट में बीडीओ ने बहू को नाबालिग बताया था. साथ ही पांच गवाहों को भी प्रस्तुत किया गया था. मालूम हो कि नाबालिग से शादी प्रकरण में कोर्ट कांड संख्या 114/16 के तहत वाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला लाया गया था.
बीडीओ का हो चुका है तबादला : इस पूरे मामले की जांचकर्ता बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी सह बोआरीजोर बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी का तबादला हो चुका है. हालांकि अब तक विजय प्रकाश मरांडी अपने पद पर बने हुए हैं. नये बीडीओ ने योगदान नहीं दिया है.
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