ग्रामीणों ने पुल के पास से हो रहे बालू के अवैध उठाव की सूचना प्रशासन को दी थी. तब कार्रवाई करते देवीपुर सीओ अजय कुमार तिर्की और थाना प्रभारी राजीव रंजन ने दल-बल के साथ छापेमारी की और अवैध बालू उठाव करते हुए उक्त ट्रेक्टरों को जब्त किया. थाने में सीओ व थाना प्रभारी ने जब्त होने की विधिवत जानकारी दी. दोनों ही अधिकारियों ने सीमा से बाहर जाकर रोक वाले स्थान से अवैध रूप से बालू का उठाव और एफआइआर तक की पुष्टि की.
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रात भर में अवैध बालू हो गया वैध!
देवीपुर: देवीपुर की रामूडीह पंचायत अंतर्गत बिरनियां घाट के पुल के समीप से बालू उठाव मामले में जब्त 14 ट्रैक्टर को देर रात छोड़ दिया गया. प्रशासन के इस रुख से ग्रामीण हैरत में हैं. ग्रामीणों ने पुल के पास से हो रहे बालू के अवैध उठाव की सूचना प्रशासन को दी थी. तब कार्रवाई […]
देवीपुर: देवीपुर की रामूडीह पंचायत अंतर्गत बिरनियां घाट के पुल के समीप से बालू उठाव मामले में जब्त 14 ट्रैक्टर को देर रात छोड़ दिया गया. प्रशासन के इस रुख से ग्रामीण हैरत में हैं.
लेकिन रात भर तो दूर चंद घंटे में ही अवैध बालू को वैध करार दिया गया. अब इसके पीछे क्या खेल हुआ यह लोगों की समझ से परे है. इसे लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं.
देर रात थाने से सीओ ने वापस लिया केस : जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में बालू लदे ट्रेक्टर के जब्त होने की सूचना एजेंसी को मिली. देवीपुर में गहमागहमी बढ़ गयी. ट्रैक्टर को छुड़ाने और अवैध बालू को वैध बनाने का खेल कई घंटों तक चलता रहा. इस दौरान सीओ और थाना प्रभारी के फोन भी घनघनाता रहा. इसी क्रम में मामले की पैरवी के लिए सफेदपोश नेता के साथ ट्रैक्टर चालक पहुंचे. मिली जानकारी के अनुसार नेता ने फोन घुमाया, किसी अधिकारी से बात की. उसके बाद रात के 12 बजे किसी अधिकारी का फोन सीओ के मोबाइल पर आया और बस चंद घंटे में ही बालू उठाव का दायरा भी सही हो गया और तो और अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जो पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब्त किया गया था, वह भी वैध हो गया. थाना प्रभारी की मानें तो सीओ ने केस वापस ले लिया. इस कारण ट्रैक्टर छोड़ना पड़ा.
लाइसेंस रद्द करने का मांगा प्रस्ताव: डीसी
रात करीब नौ बजे सीओ ने देवीपुर थाना से ही फोन पर बताया कि जांच के दौरान पाया कि बालू का खनन एग्रीमेंट के अनुसार, निर्धारित सीमा के अंदर ही हो रहा था. अब ऐसी परिस्थिति में अवैध खनन की प्राथमिकी दर्ज कराने में कानूनी अड़चन आ रही थी. लेकिन बालू का खनन पुल से 200 मीटर के दायरे में हो रही थी. इस मामले में बंदोबस्तधारी का लाइसेंस रद्द का प्रस्ताव सीओ मांगा गया है. सीओ की रिपोर्ट आने के बाद बंदोबस्तधारी का लाइसेंस रद्द कर दी जायेगी.
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