पटना : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाली विश्वविद्यालयों के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है. यूजीसी ने अपने वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में एक नोटिस जारी करते हुए लिया है कि अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22/1 के अनुसार केंद्रीय, राज्यीय, प्रांतिय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित मानित विश्वविद्यालय जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिये विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, सिर्फ वे ही उपाधि प्रदान कर सकते हैं.
यूजीसी ने अपने नोटिस में 22 वैसे विश्वविद्यालयों के नामों का जिक्र किया है, जिन्हें गैर मान्यता प्राप्त संस्थान बताया है. इन 22 संस्थानों में पहले नंबर पर बिहार के दरभंगा में स्थित मैथिली यूनिवर्सिटी दरभंगा, बिहार है. यूजीसी के मुताबिक इस विश्वविद्यालय को जाली घोषित किया गया है और कोई भी उपाधि प्रदान करने केयोग्य नहीं माना गया है. यूजीसी ने जनसाधारण के लिये चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन जाली विश्वविद्यालयों में दाखिला ना लें.