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पटना बच्चों को साथ होनेवाली हिंसा के लिए कई कानून बनाने गये हैं. खासकर पॉक्सो एक्ट में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रावधान हैं. राज्य स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद व बाल श्रम अायोग तक गठित किये गये हैं. बावजूद इसके बच्चे कई तरह से हिंसा के शिकार हो रहे […]

पटना बच्चों को साथ होनेवाली हिंसा के लिए कई कानून बनाने गये हैं. खासकर पॉक्सो एक्ट में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रावधान हैं. राज्य स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद व बाल श्रम अायोग तक गठित किये गये हैं. बावजूद इसके बच्चे कई तरह से हिंसा के शिकार हो रहे हैं. यह कहना है एडीजे जितेंद्र सिंह गंगवार का.
वे गुरुवार को स्वयंसेवी संस्था नवजागृति की ओर से होटल पाटलिपुत्र अशोक में पॉक्सो एक्ट में हितभागी भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होनेवाली हिंसा को अपनी मानवता एवं जिम्मेदारी समझ कर केस दर्ज कराने की जरूरत है, ताकि बच्चे हिंसा मुक्त जीवन यापन कर सकें.

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