13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना

सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बीमा कंपनी के क्लेम नहीं देने पर 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए संपूर्ण बीमित राशि का भुगतान देने का निर्देश दिया है. इसका दो माह के अंदर भुगतान करना होगा. बड़हरिया थाने के आलापुर गांव के लालबाबू सिंह की अपराधियों ने […]

सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बीमा कंपनी के क्लेम नहीं देने पर 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए संपूर्ण बीमित राशि का भुगतान देने का निर्देश दिया है. इसका दो माह के अंदर भुगतान करना होगा. बड़हरिया थाने के आलापुर गांव के लालबाबू सिंह की अपराधियों ने पिछले 31 दिसंबर, 2013 को गोली मार कर हत्या कर दी थी. लालबाबू ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 15 वर्ष के लिए एकल प्रीमियम के तहत 2014 रुपये देकर पांच लाख रुपये का बीमा कराया था.

इस बीच हत्या हो जाने पर लालबाबू की पत्नी पुष्पा देवी ने बीमा कंपनी के यहां भुगतान के लिए क्लेम किया. लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने टालमटोल करते हुए भुगतान नहीं किया. इसको लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में लालबाबू की पत्नी पुष्पा ने वाद दायर किया. इस पर फोरम ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद कंपनी की लापरवाही मानते हुए 10 हजार का अर्थदंड लगाया.

साथ ही बीमित राशि पांच लाख भी दो माह के अंदर देने का आदेश जारी किया है. यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा व सदस्य रामजी सिंह तथा रामावती यादव ने सुनाया है.

हत्या के बाद पीड़ित की पत्नी को बीमा की रकम देने से किया था इनकार

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें