हत्या के बाद मेहसी ब्लॉक में लगायी गयी थी आग
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हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद की सजा
हत्या के बाद मेहसी ब्लॉक में लगायी गयी थी आग सरकार को लाखों की क्षति छह वर्षोंं बाद आया फैसला मोतिहारी : चौदवही सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी एन यादव ने जिले के चर्चित चून्नु ठाकुर हत्या कांड के मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने आरोपी को उम्रकैद […]
सरकार को लाखों की क्षति
छह वर्षोंं बाद आया फैसला
मोतिहारी : चौदवही सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी एन यादव ने जिले के चर्चित चून्नु ठाकुर हत्या कांड के मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने आरोपी को उम्रकैद की कठोर करावास की सजा सहित पंद्रह हजार रूपये जूर्माना भरने का आदेश दिया है.
अर्थदण्ड की राशि नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. विदित हो कि 11 दिसंबर 2010 को हरपुरनाग पंचायत के मुखिया सह बड़हरवा सुरसावाद निवासी सुष्मा देवी ने आरोपी कल्याणपुर थाना के रमडीहा निवासी कुणाल सिंह, मुकेश पाठक, श्याम सुंदर ठाकुर, पवन कुमार उपाध्याय, गौतम ठाकुर, निकेश दूबे सहित अन्य पर आरोप लगायी कि सूचिका अपने पति चंद्र किशोर ठाकुर उर्फ चून्नु ठाकुर एवं देवर कौशल किशोर ठाकुर के साथ मेहसी ब्लॉक में पंचायत के काम से आयी थी ब्लॉक का काम कर अपने पति चून्नु के साथ बाहर निकली कि आरोपी अत्याधुनिक हथियार से फायर कर उनके पति की हत्या कर दी. फायरिंग के दौरान कटहां के सरपंच भी घायल हो गये. जिनका इलाज मुजफ्फरपुर में चला.
सूचक के बयान पर मेहसी थाना कांड से 131/10 हत्या एवं आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा पकड़े गये एक आरोपी कुणाल सिंह के विरूद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजन द्विग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है. बाकी आरोपी का मामला अभी विचाराधीन है.
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