7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

साक्ष्य के अभाव में तीन हेरोइन तस्कर बरी

सासाराम (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी जायसवाल की अदालत ने तीन हेरोइन तस्करों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. डेहरी थाना के अवर निरीक्षक ब्रज भूषण उपाध्याय ने 11 अगस्त, 1998 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा था कि गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड स्थित बड़ी नहर […]

सासाराम (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी जायसवाल की अदालत ने तीन हेरोइन तस्करों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. डेहरी थाना के अवर निरीक्षक ब्रज भूषण उपाध्याय ने 11 अगस्त, 1998 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा था कि गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड स्थित बड़ी नहर पुल पर दो पुरुष व एक महिला को हेरोइन के साथ पकड़ा गया था. पकड़े गये बैजनाथ यादव के पास सात पुड़िया, भरत सोनार के पास से छह पुड़िया व डेहरी के न्यू डिलियां निवासी हेमा देवी के पास से 10 पुड़िया हेरोइन बरामद किया गया था.
उन्होंने अपने बयान में सासाराम के मुबारकगंज निवासी बुलाकी कहार व गोपाल कहार का नाम बताया था. आरोप पत्र के बाद बैजनाथ यादव व भरत सोनार का वाद पृथक कर दिया गया था. बुलाकी कहार, गोपाल कहार व हेमा देवी के वाद में विचारण के दौरान कुल 11 गवाह में मात्र चार गवाह गवाही के लिए कोर्ट में प्रस्तुत हुए. न्यायालय द्वारा उक्त मामले में बुलाकी कहार, गोपाल कहार व हेमा देवी को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को बरी कर दिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें