20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रेमिका की मां की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

सीवान : अपनी प्रेमिका से जबरन शादी रचाने में असफल होने पर उसकी मां का हत्या करने के दोषी के खिलाफ सोमवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत का यह फैसला घटना के दो वर्ष बाद आया है. दरौली थाने के डुमरहर खुर्द […]

सीवान : अपनी प्रेमिका से जबरन शादी रचाने में असफल होने पर उसकी मां का हत्या करने के दोषी के खिलाफ सोमवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत का यह फैसला घटना के दो वर्ष बाद आया है. दरौली थाने के डुमरहर खुर्द भेड़ीहारी टोला गांव में सात मई, 2014 को विजय पाल की पत्नी मालती देवी (45) की घर में घुस कर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी.

इसमें मृतका की पुत्री सविता कुमारी के बयान पर गांव के धर्मेंद्र यादव को आरोपित किया गया था. पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र जबरन सविता की बहन लाली से शादी रचाना चाहता था. इस पर घरवाले तैयार नहीं थे. इससे आक्रोशित होकर योजना के तहत रात के डेढ़ बजे धर्मेद्र अपनी प्रेमिका लाली के घर में घुस गया और बिस्तर पर सो रही उसकी मां मालती देवी के सिर पर हथौड़ा से वार कर मौत के घाट उतार दिया.

दो वर्ष तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह, अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अनिल तिवारी उपस्थित रहे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें