प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
केरोसिन से लगी आग से युवती की हुई थी मौत
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में चंदन झा को चार साल की सजा सुनायी. कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने पत्नी कल्पना देवी पर केरोसिन छिड़क आग लगाने के मामले में चंदन झा की मां अनिता देवी को पहले ही बरी कर दिया था. मामले के अनुसार तीन अगस्त 2012 को सजौर के रामपुरडीह में कल्पना देवी ने अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर अपने ससुर से पैसा मांगा.
सरकारी नौकरी से रिटायर ससुर ने तंगी का हवाला देते हुए पैसा देने से मना कर दिया. ससुर से पैसा नहीं मिलने पर कल्पना देवी और उसके पति चंदन झा के बीच झंझट होने लगी. इस दौरान चंदन झा ने कल्पना देवी पर केरोसिन छिड़क आग लगा दी. कल्पना देवी ने अपने गोद से आठ साल के बच्चे को फेंक दिया. जब वह कमरे से बाहर भाग रही थी तो उसकी सास अनिता देवी ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कल्पना देवी बेहोश हो गयी. गंभीर हालत में कल्पना देवी ने इलाज कर रहे डॉ उत्तम कुमार भगत के सामने अपना बयान दिया. भरती के अगले दिन कल्पना देवी की मौत हो गयी थी. सजौर थाना में पति चंदन झा और उसकी मां अनिता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.