भागलपुर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट में आरोपित कहलगांव नदिया टोला के दिव्यांशु कुमार झा को एक वर्ष की सजा दी है. इसके अलावा एक हजार रुपये का जुर्माना और नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भी उसे भुगतनी होगी.
मामले में जिला अभियोजन पदाधिकारी जलेंद्र कुमार और बचाव पक्ष से अजय कुमार दुबे ने पैरवी की. मामले के अनुसार 15 अक्तूबर 2015 को कहलगांव थाना के दारोगा हेमंत कुमार अपनी टीम के साथ स्टेशन चौक के पास पहुंचे. छापेमारी के दौरान दिव्यांशु को गोली और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया.