देवघर : शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर सुधांशु शेखर मेहता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये हैं. सुधांशु शेखर मेहता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए अलग से संकल्प जारी किया जायेगा. उपायुक्त देवघर से पत्र का तामिला कराने का अनुरोध किया गया है.
निलंबन अवधि में इनका हेडक्वार्टर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गयी है.
निलंबन अवधि में सुधांशु शेखर मेहता को सेवा संहित नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि वर्ष 15-16 में इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से अनियमितता, फर्जीवाड़ा एवं जालसाजी का मामला सामने आया है. जांच प्रतिवेदन में जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध नियुक्ति में अनियमितता बरतने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है. उपायुक्त देवघर द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रपत्र-क के आधार पर यह स्वत: प्रमाणित होता है कि शिक्षक नियुक्ति में गंभीर अनियमितता बरती गयी है. अनियमितता की जांच के लिए थाने में दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है.
डीएसइ के निलंबन का पत्र प्राप्त हुआ है. डीइओ को डीएसइ का प्रभार दिया जायेगा. इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है.
– अरवा राजकमल, डीसी, देेवघर