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आदित्य हत्याकांड में बिंदी की जमानत अर्जी खारिज

गया: आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फंसे बिंदी यादव को गया सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिली. सोमवार को इस मामले में एडीजे-वन की अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. देर शाम इसकी सूचना मिली कि एडीजे-वन की अदालत ने बिंदी यादव की जमानत अर्जी ठुकरा दी है. अब […]

गया: आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फंसे बिंदी यादव को गया सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिली. सोमवार को इस मामले में एडीजे-वन की अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. देर शाम इसकी सूचना मिली कि एडीजे-वन की अदालत ने बिंदी यादव की जमानत अर्जी ठुकरा दी है. अब बिंदी यादव को जमानत के लिए पटना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है.

हालांकि, बिंदी यादव के वकील कैसर सर्फुद्दीन ने बताया कि जमानत याचिका पर हुई, पर निर्णय को सुरक्षित रखा गया है. लेकिन, देर शाम पता चला कि बिंदी यादव की जमानत याचिका को एडीजे-वन की अदालत ने खारिज कर दिया है.

उधर, सोमवार को ही बिंदी यादव के घर से शराब बरामद होने के मामले में भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. एडीजे-टू की अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने केस डायरी मांगी और जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 16 जून मुकर्रर कर दी. उल्लेखनीय है कि विगत सात मई को गया के पुलिस लाइन रोड में रोडरेज की घटना के बाद छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में बिंदी यादव के बेटे रॉकी यादव, टेनी यादव, राजेश कुमार व स्वयं बिंदी यादव गया सेंट्रल जेल में बंद हैं.

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