मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के ऋण चूक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की 1,411 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने मनी लांड्रिंग रोधक कानून के तहत विजय माल्या और यूबी लिमिटेड की 1,411 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य के हिसाब से) की संपत्तियां कुर्क की हैं.
विजयमाल्या की अस्थायी रुप से कुर्क संपत्तियों में 34 करोड़ रुपये की बैंक जमा, बेंगलुर और मुंबई में एक-एक फ्लैट (2,291 वर्ग फुट तथा 1,300 वर्ग फुट), चेन्नई में एक औद्योगिक प्लॉट (4.5 एकड़), कुर्ग में एक कॉफी बागान (28.75 एकड़), यूबी सिटी में एक आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्मित क्षेत्र तथा बेंगलुर में किंगफिशर टावर (84,0279 वर्ग फुट) शामिल है.
इन संपत्तियों की कुर्की आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के ऋण चूक या डिफाल्ट मामले में की गयी है. माल्या की ठप विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. माल्या दो मार्च को भारत से बाहर चले गये थे. एजेंसी ने सीबीआइ द्वारा पिछले साल दायर एफआइआर के आधार पर माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दायर किया है.
एजेंसी किंगफिशर एयरलाइंस के वित्तीय ढांचे की भी जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि कर्ज हासिल करने के लिए कहीं रिश्वत तो नहीं दीगयी थी. इसके अलावा एजेंसी माल्या को घोषित अपराधी घोषित करवाने के लिए विशेष अदालत भी गयी है. एजेंसी ने इससे पहले सभी उपाय मसलन इंटरपोल का गिरफ्तारी वॉरंट तथा माल्या का पासपोर्ट रद्द करने जैसे उपाय कर लिए है. माल्या को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय भारत-ब्रिटेन आपसी कानूनी सहयोग संधि :एमएलएटी: का भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है.