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राहत! एक जून से 50,000 रुपये तक के Provident Fund Withdrawals पर नहीं लगेगा TDS

नयी दिल्ली: भविष्य निधि (पीएफ) से एक जून से 50,000 रुपये तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं की जाएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपये से बढाकर 50,000 रुपये कर दिया […]

नयी दिल्ली: भविष्य निधि (पीएफ) से एक जून से 50,000 रुपये तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं की जाएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपये से बढाकर 50,000 रुपये कर दिया है.

इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है जिससे टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा 30,000 रुपये से बढाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा. इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी. अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी.

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