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बहस की अगली तिथि 30 मई को
गंडामन मामला : बचाव पक्ष ने आरोपितों को िनर्दोष साबित करने के लिए की बहस छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस की गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद और नरेश प्रसाद राय ने बहस के दौरान अपने मुवक्किल का […]
गंडामन मामला : बचाव पक्ष ने आरोपितों को िनर्दोष साबित करने के लिए की बहस
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस की गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद और नरेश प्रसाद राय ने बहस के दौरान अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा कि मामले में दर्ज प्राथमिकी तथा गवाहों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था.
जबकि भादवि की धारा 300 में यह परिभाषित किया गया है कि हत्या के लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए. अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि एमडीएम के अनुसार बच्चों के लिए बने भोजन को विद्यालय के प्रधान शिक्षक, रसोइया तथा विद्यालय समिति के सचिव तीनों में से किसी एक को पहले खाना को चखना पड़ता है. इस घटना के पूर्व रसोइया ने खाना को चखा था.
हालांकि वह भी बीमार हो गयी थी. अधिवक्ता श्री प्रसाद ने बहस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विद्यालय में हुई किसी भी घटना के लिए सीधे तौर पर प्रधान शिक्षक को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए अन्य कई तर्क पेश किये. वहीं मामले में बहस होने को लेकर आरोपित प्रधान शिक्षिका मीना देवी और दूसरे आरोपित अर्जुन राय को मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. न्यायाधीश ने दोनों को 30 मई को निर्धारित अगली तिथि तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
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