मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे एवं पूर्व सांसद निलेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए निलेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने निलेश राणे को 23 मई से पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है.
Bombay HC rejects anticipatory bail application of former Congress MP Nilesh Rane, accused of assaulting a party worker.
— ANI (@ANI) May 17, 2016
Bombay HC asks former Congress MP Nilesh Rane, accused of assaulting a party worker, to surrender before police till May 23.
— ANI (@ANI) May 17, 2016
गौर हो कि निलेश राणे पर अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता का चिपलून से अपहरण करने एवं मारपीट करने का कथित आरोप है. कांग्रेस के चिपलूण तालुका के अध्यक्ष संदीप सावंत के कथित अपहरण एवं मारपीट के अपराध में ठाणे पुलिस ने राणे, उनके सहायक तुषार पंचाल और अंगरक्षक मनीष सिंह के विरुद्ध एक मामलादर्ज किया था. बताया जा रहा है कि वह पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.