पटना : पटना उच्च न्यायालय के फिल्म निर्माता प्रकाश झा के पी एंड एम मॉल का लीज रद्द करने मामले में आगामी 5 मई तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का निर्देश दिये से इस मामले में फौरी तौर पर राहत मिल गयी है. न्यायाधीश ज्योति शरण ने आज उक्त आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार :बियाडा: को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई आगामी पांच मई को होगी.
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के तहत वर्ष 2009 में उक्त भूखंड होली काउ पिक्चर्स के नाम से उक्त भूखंड आवंटित किया गया था जिसे बाद में प्रकाश झा के अनुरोध पर उसे एक नये नाम पी एंड एम माल के तहत इस शर्त पर दिया गया. शर्त के अनुसार उक्त भूखंड पर बनने वाले भवन में बियाडा के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय देना था पर ऐसा नहीं किया गया.
इसके अलावा उस भूखंड को सबलीज करने से पूर्व बियाडा से अनुमति नहीं ली गयी तथा सबलीज करने पर प्राप्त राशि में से दस प्रतिशत जो कि बियाडा को दिया जाना था उक्त दो करोड़ 60 लाख रुपये की राशि में से केवल 40 लाख रुपये जमा किये गये.
पाटलीपुत्र औद्योगिक इलाके में स्थित प्रकाश झा के उक्त मॉल का क्षेत्रफल 58,300 वर्ग फुट है तथा जिसमें राज्य का पहला मल्टिप्लेक्स बना हुआ है, उसका उद्घाटन वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था.