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चैनपुर के विधायक के विरुद्ध कोर्ट का वारंट

2010 के चुनाव में समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किया था प्रचार-प्रसार भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर दूबे की अदालत ने गुरुवार को चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजकिशोर विंद व पूर्व बसपा प्रत्याशी अजय आलोक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. गौरतलब है कि विगत विधानसभा चुनाव (2010) के […]

2010 के चुनाव में समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किया था प्रचार-प्रसार
भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर दूबे की अदालत ने गुरुवार को चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजकिशोर विंद व पूर्व बसपा प्रत्याशी अजय आलोक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.
गौरतलब है कि विगत विधानसभा चुनाव (2010) के दौरान प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी 19 नवंबर 2010 को भाजपा प्रत्याशी ब्रजकिशोर विंद, आनंद भूषण पांडेय व बसपा प्रत्याशी अजय आलोक प्रचार-प्रसार करते हुए पाये गये थे. इनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें भभुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी व वर्तमान विधायक आनंद भूषण पांडेय जमानत पर है.

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