17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हाइकोर्ट का आदेश : कातिबों का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में कातिबों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस राकेश कुमार के कोर्ट ने कातिब संघ से जुड़े वशिष्ठ पांडेय की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद उन्होंने निबंधन व उत्पाद विभाग की ओर […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में कातिबों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस राकेश कुमार के कोर्ट ने कातिब संघ से जुड़े वशिष्ठ पांडेय की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद उन्होंने निबंधन व उत्पाद विभाग की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
लाइसेंस रद्द दिये जाने से रजिस्ट्री कार्यालयों में कातिबों के काम पर रोक लग गयी थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 29 मार्च को अपनी मांगों को लेकर कातिबों ने प्रदर्शन किया था. इससे नाराज होकर सरकार ने सभी कातिबों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. िवभिन्न वर्गों के िलए हो सकता है अलग-अलग कट ऑफ-07

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें